खरगोन। अपर सत्र न्यायाधीश भीकनगांव द्वारा नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेज दिया।

कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 03 मार्च 2020 को पीडिता जब वापस घर नहीं लौटी तब उसके गुम होने की रिपोर्ट पीडिता के पिता द्वारा पुलिस थाना भीकनगांव पर दर्ज करायी गई। दिनांक 19 सितम्बर 2020 को पुलिस ने आरोपी जयेन्त पिता किशोरसिंह चौहान उम्र 30 निवासी ग्राम बमनाला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पीडिता को बरामद किया। पीडिता ने अपने कथन में बताया कि आरोपी उसे शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगाकर ले गया और उसके साथ कई महीनों तक खोटा काम किया और इस दौरान पीडिता गर्भवती भी हो गई। पुलिस थाना भीकनगांव ने आरोपी जयेन्त को गिरफ्तार कर माननीय अतिरिक्तर अपर सत्र न्यागयाधीश भीकनगांव में पेश किया जहां आरोपी की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया उक्त जमानत आवेदन का विशेष लोक अभियोजक भीकनगांव श्री गजानंद खन्ना ने विरोध किया जिससे सहमत होकर माननीय अतिरिक्त अपर सत्र न्याायाधीश भीकनगांव द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्तर कर उसे जेल भेज दिया गया।