देवास। देवास बस स्टैंड से एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर शादी का झांसा लेकर अपहरण कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी मुकेश शर्मा, उम्र 23 साल, निवासी ग्राम सियाना थाना क्षिप्रा, जिला इन्दौर को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
घटना 29 नवंबर 2018 की है। जब पीड़िता अपने रिश्तेदारों के साथ बड़नगर से हाटपिपल्या जा रही थी, तभी वह अपनी मामी के साथ सुलभ काम्प्लेक्स में गई और वहां से दोनों गायब हो गए। पीड़िता की बहन और रिश्तेदारों द्वारा खूब ढूंढने के बाद भी जब वह नहीं मिली तो कोतवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई।
मीडिया प्रभारी मधुलिका मेव के द्वारा जारी प्रेसनोट के मुताबिक 30 नवंबर को पीड़िता की मामी को पुलिस ने दस्तयाब किया तो उसने पूछताछ में बताया कि आरोपी मुकेश शर्मा, उम्र 23 साल, निवासी ग्राम सियाना थाना क्षिप्रा, जिला इन्दौर पीड़िता को घुमाने फिराने की बात कर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। पीड़िता से शादी करने का कहकर उसकी मामी को इटारसी बस स्टैंड पर छोड़कर चला गया। जिसके पश्चात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 1107/2018 अंतर्गत धारा 363,366 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।
8 जनवरी 2019 को कोतवाली पुलिस ने पीड़िता को मुकेश के कब्जे से बरामद किया।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी मुकेश उसे बस स्टेण्ड देवास से ग्राम सिहाना, मांगलिया, इन्दौर, इटारसी, हरदा तथा वहां से कटक उड़ीसा अपनी बहन के घर ले गया, जहां शादी का कहकर उसके साथ जबरजस्ती गलत काम किया जाना बताया। उत्तरजीवी का मेडीकल परीक्षण कराया गया। उत्तरजीवी व उसकी मामी के धारा 164 द.प्र.सं. के अंतर्गत न्यायालय में कथन कराये गये। आरोपी को गिरफ्तार कर मेडीकल परीक्षण कराया गया। अन्य आवश्यक अनुसंधान पश्चात आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
माननीय विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) जिला देवास द्वारा दिनांक 09.10.2020 को निर्णय पारित कर आरोपी मुकेश शर्मा, उम्र 23 साल, निवासी ग्राम सियाना थाना क्षिप्रा, जिला इन्दौर को दोषसिद्ध पाते हुये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366, 343, एवं 5(एल)/6, 5(एन)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 में 20 वर्ष की सजा व कुल 24000/- के जुर्माने से दंडित किया गया।
उक्त प्रकरण में अजय सिंह भंवर, उप संचालक (अभियोजन) जिला देवास द्वारा सतत् मॉनिटरिंग की गई जिनके मार्गदर्शन में विशेक लोक अभियोजक राजेन्द्र खाण्डेगर जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा कुशल पैरवी संपादित की गई एवं कोर्ट मोहर्रिर रमेश बर्डे का विशेष सहयोग रहा।
